छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को राहत, छह महीने बाद हाई कोर्ट से मिली जमानत

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January 2, 2026


Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। …और पढ़ें

Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 09:44:55 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 09:50:57 PM (IST)

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को राहत, छह महीने बाद हाई कोर्ट से मिली जमानत
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को मिली जमानत (फाइल फोटो)

HighLights

  1. शराब घोटाला मामला में चैतन्य बघेल को मिली बेल
  2. कोर्ट ने चैतन्य को कड़े नियमों के साथ दी है बेल
  3. चैतन्य बघेल छह महीने से जेल में थे बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। चैतन्य बीते छह महीने से जेल में बंद हैं। जमानत के लिए बघेल को एक लाख का बांड भरना पड़ेगा। साथ ही दो जमानदार को भी एक-एक लाख का बांड देना होगा। छत्तीसगढ़ के बाहर नहीं जा सकेंगे। मोबाइल नंबर या स्थायी पता बदलने पर जांच एजेंसी को इसकी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा निचली अदालत अलग से अपनी शर्त लगा सकती है।

18 जुलाई को गिरफ्तार हुए थे चैतन्य

चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 18 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। याचिका में सीबीआई और ईडी की जांच की अधिकारिता पर सवाल उठाया था।



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