छत्तीसगढ़ के वाहन चालक 15 अप्रैल तक लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना

Author name

April 11, 2025


HSRP deadline Chhattisgarh 2025: पूरे छत्तीसगढ़ में 16 अप्रैल से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन चलाने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। जांच के दौरान पकड़े जाने पर वाहन चालकों को 500 से 10 हजार रुपये का चालान भरना होगा, जबकि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की कीमत इससे काफी कम है।

By Shashank Shekhar Bajpai

Publish Date: Fri, 11 Apr 2025 11:47:31 AM (IST)

Updated Date: Fri, 11 Apr 2025 02:05:15 PM (IST)

छत्तीसगढ़ के वाहन चालक 15 अप्रैल तक लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट।

HighLights

  1. परिवहन विभाग और यातायात पुलिस मिलकर करेगी छत्तीसगढ़ में कार्रवाई।
  2. एक अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है।
  3. ऑटोमोबाइल डीलरों प्रत्येक इंस्टालेशन के लिए 100 अतिरिक्त चार्ज लेंगे।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। High Security Number Plate deadline: परिवहन विभाग ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन (नंबर) प्लेट (एचएसआरपी) लगाने के लिए वाहन चालकों को तीन अप्रैल तक अंतिम मौका दिया था। अब 15 अप्रैल तक समझाइश दी जा रही है। इसके बाद प्रदेशभर में 16 अप्रैल से अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई होगी।

जांच के दौरान पकड़े जाने पर वाहन चालकों को 500 से 10 हजार रुपये का चालान भरना होगा। प्रदेशभर में 40 लाख और रायपुर जिले में दस लाख से अधिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाना है। पिछले कुछ महीने के भीतर मात्र 60 हजार वाहनों में ही नंबर प्लेट लगवाया गया है।

ऐसे में अब परिवहन विभाग और यातायात पुलिस मिलकर कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अभिसूचना जारी कर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत एक अप्रैल 2019 के पहले के दोपहिया, चार पहिया वाहनों में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य किया है।

40 लाख वाहनों में लगनी है नंबर प्लेट

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेशभर में 60 हजार से अधिक और रायपुर जिले में 24,903 वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जा चुके है। वहीं, 35 हजार वाहनों का पंजीयन कराया गया है। मगर, करीब 40 लाख वाहनों में इसे लगाया जाना है।

कलेक्ट्रेट में खुला काउंटर

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए कलेक्ट्रेट में एक काउंटर खुल चुका है, ताकि वाहन चालकों को कोई परेशानी न हो। यहां बाइक के लिए 365 रुपये और कार के लिए 500 रुपये से अधिक निर्धारित शुल्क लेकर एचएसआरपी बनाकर दिए जा रहे हैं।

एक अप्रैल 2019 के पहले के दोपहिया, चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए सभी आरटीओ को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। 15 अप्रैल के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के अनुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी। -डी. रविशंकर अपर परिवहन आयुक्त

ये हैं निर्धारित शुल्क

दोपहिया, ट्रैक्टर और ट्रेलर का शुल्क जीएसटी सहित 365.80 रुपये, तीन पहिया के लिए 427.16 रुपये, हल्की मोटरयान, पैसेंजर कार के लिए 656.08 रुपये और 705.64 रुपये निर्धारित किया गया है। सभी भुगतान डिजिटल मोड से किए जा रहे हैं।

यह भी पढ़ें- Sukma News: सुकमा में एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी, वन विभाग के कर्मचारियों के घर मारा छापा

ऑटोमोबाइल डीलरों द्वारा एक अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिह्न प्रत्येक इंस्टालेशन के लिए 100 अतिरिक्त चार्ज के साथ लगाया जाना है।



Source link