
विभागीय जांच रिपोर्ट पर आईजी ने की कार्रवाई।
बिलासपुर में तेज तर्रार थानेदार के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले कलीम खान पर आईजी डॉ संजीव शुक्ला ने बड़ी कार्रवाई की है। पैसे लेने के आरोप में उन्हें दोषी मानकर डिमोशन का आदेश दिया है। टीआई खान को अब एक साल तक SI के पद पर काम काम करना होगा।
.
दरअसल, कलीम खान जब बिलासपुर में पदस्थ थे, तब एसपी दीपक झा के कार्यकाल में उनके खिलाफ शिकायत हुई थी। जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि एसपी प्रशांत अग्रवाल के कार्यकाल में दिल्ली में दबिश देकर धोखाधड़ी के मामले महिला के पति को गिरफ्तार किया गया था। इस केस की जांच और जमानत दिलाने के बहाने टीआई खान ने उन्हें कॉल किया, जिसके बाद मैसेज कर मिलने के लिए बुलाया था। जहां उससे पैसे की मांग की गई।
पांच साल तक दबा रहा मामला
बताया जा रहा है कि एसपी पारुल माथुर के कार्यकाल में इस मामले की प्रारंभिक जांच कराई गई, जिसमें आरोप सिद्ध पाए जाने पर विभागीय जांच कराई गई। इसमें आरोप सिद्ध होने पर आईजी शुक्ला ने एक्शन लिया है।