बिलासपुर नगर निगम की अवैध विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई
बिलासपुर नगर निगम ने अवैध विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई की है। मंगलवार को मेयर पूजा विधानी की अध्यक्षता में हुई मेयर इन काउंसिल की बैठक के बाद निगम की टीम ने रात में ही अभियान शुरू कर दिया। टीम ने शहर की सड़कों से 300 से अधिक अवैध बैनर और पोस्टर हटाए।
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निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। तीन क्लिनिक सहित अन्य संस्थाओं पर कुल 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। निगम क्षेत्र में बिना अनुमति बैनर-पोस्टर लगाने पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद सड़कों, डिवाइडर और सरकारी संपत्तियों पर अवैध विज्ञापन लगाए गए थे।
एमआईसी की बैठक में नए नियम भी बनाए गए हैं। अब हर फ्लेक्स पर प्रिंटर का नाम अंकित करना होगा। अवैध विज्ञापन पर प्रति फ्लेक्स 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि मुद्रक से और 50 प्रतिशत फ्लेक्स लगवाने वाले से वसूली जाएगी।
निगम दुकानों के बाहर सड़क पर स्थाई बोर्ड लगाने वालों पर भी कार्रवाई करेगा। कमिश्नर ने सभी जोन और अतिक्रमण विभाग की संयुक्त टीम बनाई है। टीम मुख्य मार्गों पर लगातार निगरानी करेगी और अवैध विज्ञापनों को हटाएगी।

इनके विरूद्ध की गई कार्रवाई अवैध बैनर, पोस्टर के विरूद्ध निगम के अभियान के दूसरे दिन आज मंगला, वेयर हाउस और कोनी रोड लगाए गए लोटस चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मैक्स क्लिनिक, युक्ति लिवर एंड गैस्ट्रो केयर के खिलाफ 60 हजार जुर्माना लगाते हुए अवैध प्रचार सामग्री को हटा दिया गया। वहीं कोनी रोड पर डिवाइडर में जन्मदिन का बैनर पोस्टर तड़के लगा दिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पोस्टर को जब्त किया गया और संबंधित के खिलाफ 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

राजनीतिक दल और व्यवसायियों की बैठक निगम प्रशासन ने आज शहर के सभी प्रिंटर्स, टेंट व्यवसायी और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर, उन्हें एमआईसी के निर्णय की जानकारी दी। अपील की गई कि सड़क, डिवाइडर-बिजली पोल समेत अन्य स्थान जहां आवागमन बाधित होता है, ऐसे स्थानों पर बैनर पोस्टर या बोर्ड न लगाए जाएं। निगम प्रशासन ने सभी प्रतिनिधियों से कहा है कि भविष्य में ऐसा करने पर बैनर पोस्टर समेत सभी सामान जब्त किए जाएंगे और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

आचार्य इंस्टीट्यूट पर 50 हजार जुर्माना डिवाइडर पोल समेत अन्य शासकीय संपत्ति में अवैध रूप से बैनर, पोस्टर लगाकर संस्था का प्रचार-प्रसार करने पर मंगलवार को आचार्य इंस्टीट्यूट पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।