रायपुर में जीएसटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए टैक्स चोरी के मामले में एक लोहा व्यापारी को गिरफ्तार किया है। आरोपित लोहा व्यापारी ने वर्ष 2023 से 2025 के बीच बोगस फर्मों के जरिए करीब 144 करोड़ रुपये की फर्जी खरीदी की थी, जिससे सरकार को 26 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। आरोपित ने मृतकों के नाम पर फर्जी फर्म बनाए थे।
By Roman Tiwari
Edited By: Roman Tiwari
Publish Date: Wed, 11 Jun 2025 03:07:33 PM (IST)
Updated Date: Wed, 11 Jun 2025 03:07:33 PM (IST)

HighLights
- GST चोरी करने वाला लोहा व्यापारी गिरफ्तार
- मृतकों के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर चोरी
- फर्जी फर्मों के नाम पर 144 करोड़ की खरीदी
राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर: राज्य जीएसटी विभाग की टीम ने टैक्स चोरी के एक बड़े मामले का राजफाश किया है। टीम ने कार्रवाई करते हुए 26 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी करने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित अगस्त्या एंटरप्राइजेज और अग्रवाल एंटरप्राइजेज के संचालक 32 वर्षीय अमन अग्रवाल है, जिसे रायपुर से गिरफ्तार किया गया है।
जीएसटी की जांच में सामने आया है कि लोहा व्यापारी अमन अग्रवाल ने वर्ष 2023 से 2025 के बीच प्रदेश के अलग-अलग जिलों में स्थित बोगस फर्मों के माध्यम से करीब 144 करोड़ रुपये की फर्जी खरीदी की थी। इसके आधार पर उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया और उसे अन्य जिलों के व्यापारियों को पास आन कर करीब 26 करोड़ का अवैध फायदा उठाया।
बता दें कि कारोबारी ने मृतकों के नाम पर 8 फर्म बनाई थी। गिरफ्तार लोहा कारोबारी अमन अग्रवाल से पूछताछ की जा रही है। साथ ही जब्त दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। आरोपित को बुधवार न्यायालय में पेशकर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा सकता है।
इन फर्मों के नाम पर हुई फर्जी खरीदी
- हुसैनी इंटरप्राइजेज
जीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर नरेंद्र वर्मा ने बताया कि वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में 262 करोड़ की खरीदी-बिक्री बोगस फर्मों से कारोबारी अमन अग्रवाल ने करके 26 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया और छत्तीसगढ़ के दूसरे फार्म को बेचना दिखाया था। जांच में वह फर्म फर्जी निकले। इससे सरकार को 26 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। अमन अग्रवाल आयरन स्क्रैप, लोहे के कारोबार से जुड़ा है।
10 बोगस फर्म बनाकर की हेराफेरी
जानकारी के मुताबिक लोहा कारोबारी अमन अग्रवाल अगस्त्य इंटरप्राइजेज और अग्रवाल इंटरप्राइजेज का मालिक है। जीएसटी के सेक्शन 69, 132 बी के तहत इस पर कार्रवाई की गई है। कारोबारी पर 10 बोगस फर्म से खरीदी करना दिखाकर टैक्स की हेराफेरी की है।
यह भी पढ़ें: मुझे बचा लो…’, जब एक हीरो के आखिरी शब्दों ने जवानों को खामोश कर दिया
मृतकों के नाम पर बनाई फर्म
जीएसटी टीम की जांच में साफ हुआ है कि कारोबारी अमन ने जिन व्यक्तियों के नाम पर बोगस फर्में बनाई थीं, उनमें से कुछ की मृत्यु 2010 में हो चुकी थी, लेकिन उनके नाम से 2013 और 2015 में फर्जी खरीदी दिखाकर उसने लेनदेन किया।