करीब 1200 पन्नों के इस आरोप पत्र में लखमा पर घोटाले में अहम भूमिका निभाने और बतौर कमिशन 64 करोड़ रुपये की अवैध कमाई का आरोप लगाया गया है। कोंटा स्थित कांग्रेस कार्यालय को भी घोटाले के पैसों से बनाए जाने के आरोप में सीज कर दिया है।
By ADITYA KUMAR
Publish Date: Mon, 30 Jun 2025 07:12:30 PM (IST)
Updated Date: Mon, 30 Jun 2025 07:12:30 PM (IST)

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में हुए दो हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले में कांग्रेस सरकार के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (एसीबी) ने सोमवार को विशेष अदालत में चौथा अभियोग पत्र पेश किया। करीब 1200 पन्नों के इस आरोप पत्र में लखमा पर घोटाले में अहम भूमिका निभाने और बतौर कमिशन 64 करोड़ रुपये की अवैध कमाई का आरोप लगाया गया है।
मंत्री पद का दुरुपयोग, 2019-23 तक चला घोटाला
एसीबी द्वारा पेश आरोप पत्र में बताया गया है कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच आबकारी मंत्री रहते हुए कवासी लखमा ने अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने न केवल नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप किया, बल्कि अधिकारियों की पदस्थापना, टेंडर प्रक्रियाओं में विकृति और नकद लेन-देन की समानांतर व्यवस्था खड़ी कर विभागीय तंत्र को भ्रष्टाचार के माध्यम से संचालित किया। एसीबी के अनुसार, लखमा के संरक्षण में विभागीय अधिकारियों, ठेकेदारों और सहयोगियों ने मिलकर घोटाले को अंजाम दिया। मंत्री पद की आड़ में मिली कमिशन राशि का उपयोग निजी और पारिवारिक हितों में किया गया।
18 करोड़ के निवेश और खर्च के दस्तावेजी साक्ष्य मिले
जांच एजेंसी ने दावा किया है कि अब तक की विवेचना में यह सिद्ध हुआ है कि 64 करोड़ रुपये की अवैध कमाई लखमा को हुई, जिसमें से 18 करोड़ रुपये के निवेश व खर्च के दस्तावेजी प्रमाण भी जुटाए गए हैं।
अब तक चार अभियोग पत्र, 13 गिरफ्तारियां
इस घोटाले से जुड़े मामले में अब तक एक मूल और तीन पूरक सहित कुल चार अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। मामले में अब तक 13 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच अब भी जारी है।
कांग्रेस कार्यालय को किया गया सीज
कोंटा स्थित कांग्रेस कार्यालय को भी घोटाले के पैसों से बनाए जाने के आरोप में सीज कर दिया है।