Tomar Brothers की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, 18 अगस्त तक नहीं हुए हाजिर, तो होगी यह कार्रवाई

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July 24, 2025


रायपुर के तोमर बंधुओं के खिलाफ पुलिस और सीबीआई की ओर से कार्रवाई जारी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने तोमर बंधुओं की अग्रीम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ की कोर्ट ने वीरेंद्र और रोहित को फरार घोषित करते हुए उद्घोषणा जारी की है। यदि दोनों आरोपी भाई 18 अगस्त तक कोर्ट के सामने हाजिर नहीं होते, तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई होगी।

By Roman Tiwari

Publish Date: Thu, 24 Jul 2025 04:25:57 PM (IST)

Updated Date: Thu, 24 Jul 2025 04:26:17 PM (IST)

Tomar Brothers की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, 18 अगस्त तक नहीं हुए हाजिर, तो होगी यह कार्रवाई
अग्रिम जमानत याचिका खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: सूदखोर हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी। अब पुलिस के पास उसकी गिरफ्तारी का रास्ता खुल गया है।

पुलिस ने इनके खिलाफ पांच-पांच हजार रुपये का इनाम भी रखा है। रोहित तोमर पिछले डेढ़ महीने से फरार है और रायपुर के तेलीबांधा एवं पुरानी बस्ती थाना सहित जिले के अन्य थानों में 14 मामले दर्ज हैं। अकेले तेलीबांधा और पुरानी बस्ती थानों में करीब सात मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें मारपीट, धमकी, जमीन कब्जा और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर की गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिश दी गई, लेकिन वह हर बार फरार हो गया। उसके खिलाफ गैंग गतिविधियों में शामिल होने और आपराधिक गिरोह को संचालित करने के आरोप भी जांच के घेरे में हैं।

तोमर बंधुओं को फरार घोषित किया गया

कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर वीरेंद्र और रोहित को फरार घोषित करते हुए उद्घोषणा जारी की है। दोनों को 18 अगस्त तक कोर्ट में हाजिर होने कहा है। अगर वे इस बार भी उपस्थित नहीं हुए तो पुलिस को कोर्ट के आदेशानुसार कुर्की की कार्रवाई करनी होगी।



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