Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 04:11:23 PM (IST)
Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 04:13:54 PM (IST)
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : सूदखोरी, एक्सटार्सन, मारपीट, आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर अपराधों में फरार चल रहे तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी। वीरेंद्र और रोहित तोमर के खिलाफ आधा दर्जन मामलों में बचाव पक्ष ने जमानत याचिका दायर की थी।
मामले की सुनवाई सीबीआइ की विशेष अदालत में हुई। दोनों भाई दो महीने से ज्यादा समय से फरार हैं। गिरफ्तारी के लिए एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने उन पर पांच-पांच हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। इसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस ने कोर्ट से उनकी संपत्ति कुर्की की मांग की थी। कोर्ट ने पुलिस के आवेदन को मंजूरी देते हुए चार संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश कलेक्टर को भेजा, जिस पर तहसीलदार को कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई है।
बचाव पक्ष ने उठाई आपत्ति बचाव पक्ष के वकील ने कुर्की आदेश पर आपत्ति दर्ज की है। उनका कहना है कि उन्होंने 18 अगस्त को इस मामले में आवेदन पेश किया था, जिस पर 20 अगस्त को सुनवाई तय थी। बिना उनकी बात सुने कुर्की आदेश जारी करना न्यायसंगत नहीं है। इस पर कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगी।
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साईं विला समेत चार संपत्तियां कुर्क होंगी
तहसीलदार प्रवीण परमार के अनुसार, वीरेंद्र और इसके अलावा राजधानी के आसपास स्थित उनकी तीन और जमीनें भी कुर्क की जाएंगी। कोर्ट की सुनवाई के बाद गुरुवार को तय होगा कि तोमर बंधुओं की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी।