CG Bharamala Scam: 600 करोड़ की भ्रष्टाचार जांच में बड़ा झटका, HC ने राजस्व अधिकारियों की अग्रिम जमानत ठुकराई

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October 28, 2025


हाई कोर्ट ने भारतमाला परियोजना घोटाले के आरोपित राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ये सभी अधिकारी ईओडब्ल्यू-एसीबी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के प्रकरण में आरोपित हैं।

Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 11:44:43 PM (IST)

Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 11:45:24 PM (IST)

CG Bharamala Scam: 600 करोड़ की भ्रष्टाचार जांच में बड़ा झटका, HC ने राजस्व अधिकारियों की अग्रिम जमानत ठुकराई
600 करोड़ के भ्रष्टाचार जांच में बड़ा झटका

HighLights

  1. हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी
  2. ईओडब्ल्यू-एसीबी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के प्रकरण में आरोपित हैं
  3. चीफ जस्टिस रमेशचन्द्र सिन्हा की सिंगल बेंच ने इस मामले में सुनवाई की

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। हाई कोर्ट ने भारतमाला परियोजना घोटाले के आरोपित राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ये सभी अधिकारी ईओडब्ल्यू-एसीबी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के प्रकरण में आरोपित हैं।

कोर्ट ने क्या कहा

चीफ जस्टिस रमेशचन्द्र सिन्हा की सिंगल बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। जिन आरोपितों की याचिकाएं खारिज हुई हैं, उनमें तत्कालीन एसडीएम निर्भय कुमार साहू, लेखराम देवांगन, लखेश्वर प्रसाद किरन, शशिकांत कुर्रे, डीएस उइके, रोशन लाल वर्मा और दीपक देव शामिल हैं। साहू के अलावा बाकी सभी आरोपित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी हैं। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने इन अधिकारियों के खिलाफ भारतमाला परियोजना के भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने भूमाफिया से मिलीभगत कर कई गुना ज्यादा मुआवजा राशि दिलवाई। जिससे सरकार को करीब 600 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

आरोपियों को निलंबित कर दिया

इस मामले के उजागर होने के बाद राज्य सरकार ने सभी आरोपितों को निलंबित कर दिया है। सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान आरोपितों की ओर से अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिकाओं पर बहस हुई। अदालत ने कहा कि मामला गंभीर आर्थिक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जिसकी जांच अभी जारी है। ऐसे में आरोपितों को अग्रिम जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सभी जमानत याचिकाओंको खारिज कर दी है।



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