रायपुर में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम नहीं देने पर उपभोक्ता आयोग ने कंपनी पर जुर्माना लहाया है। रायपुर के उपभोक्ता की शिकायत पर आयोग ने कंपनी को 10 लाख रुपये 6 प्रतिशत व्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है, साथ ही मानसिक पीड़ा के लिए 25 हजार अतिरिक्त देने के निर्देश दिए हैं।
Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 12:23:14 PM (IST)
Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 12:29:04 PM (IST)

HighLights
- पॉलिसी क्लेम नहीं देने पर बीमा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई
- उपभोक्ता आयोग ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिया आदेश
- 10 लाख रुपये व्याज सहित और 25 हजार मानसिक प्रतारणा के लिए
यह है पूरा मामला
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बीमा कंपनी ने क्लेम देने से किया इनकार