CG Crime: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चरित्र शंका पर पत्नी की धारदार हथियार से वार कर हत्या करने के आरोपी पति को सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश कुम …और पढ़ें

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। चरित्र शंका पर पत्नी की धारदार हथियार से वार कर हत्या करने के आरोपित पति को सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश कुमार राज की अदालत ने आजीवन कारावास तथा दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपित को तीन वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अतिरिक्त लोक अभियोजक विनोद कुमार दुबे ने बताया कि घटना सरगुजा जिले के कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के नर्मदापुर ख़ालपारा में हुई थी। यहां आरोपित पति खेलसाय खोखसा उर्फ पटेल (40) द्वारा बीते 16 अप्रैल 2025 को चरित्र शंका पर अपनी पत्नी मुड़ई बाई की घर पर ही टांगी से वार कर हत्या कर दी गई थी। कमलेश्वरपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी भरत लाल साहू को घटना की सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे थे।
घटनास्थल के निरीक्षण तथा गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित पति खेलसाय को बीएनएस की धारा 103(1)के तहत अपराध पंजीकृत किया था। आरोपित को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर 17 अप्रैल 2025 को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने जांच पश्चात चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
प्रकरण के सारे तथ्यों की सुनवाई तथा पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश कुमार राज की अदालत ने आरोपित खेलसाय को पत्नी की हत्या का दोषी पाया। अदालत ने आरोपित पति को आजीवन कारावास तथा 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।