नदी पर मछली मारने गया था पति, लौटकर देखा पत्‍नी लापता, शव दफनाते पिता दिखे, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद

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February 28, 2026


पूछताछ में आरोपित ने स्वीकार किया था कि बहू द्वारा खाना नहीं देने के कारण उसने हत्या कर दी थी और शव को दफना दिया था। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोप …और पढ़ें

Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 08:33:11 PM (IST)Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 08:43:25 PM (IST)

नदी पर मछली मारने गया था पति, लौटकर देखा पत्‍नी लापता, शव दफनाते पिता दिखे, कोर्ट ने सुनाई  उम्र कैद
बहू के हत्‍यारे ससुर को उम्र कैद। – सांकेतिक फोटो।

HighLights

  1. गांव से लगे मछली नदी में मछली मारने गया था।
  2. शाम को लौटा तो देखा की पत्नी घर पर नहीं है।
  3. घर से दूरी पर पिता गड्ढे में मिट्टी डालते दिखा।

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ममता पटेल की अदालत ने टांगी से वार कर बहू की हत्या तथा शव को दफना देने के आरोपित ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक विवेक सिंह ने बताया कि घटना 16 जून 2025 को लुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम चलगली में हुई थी।

यहां का रहने वाला ईश्वर राम दोपहर में गांव से लगे मछली नदी में मछली मारने गया था। घर में उसकी पत्नी सरस्वती थी। शाम को जब वह घर लौटा तो देखा की पत्नी घर पर नहीं है।

घर से थोड़ी दूरी पर उसका पिता पनमेश्वर कोरवा (55) गड्ढे में मिट्टी डालते दिखा। शोरगुल करने पर लोग पहुंचे तब पता चला कि पनमेश्वर कोरवा वहां बहू के शव को दफना रहा था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया था।

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पूछताछ में आरोपित ने स्वीकार किया था कि बहू द्वारा खाना नहीं देने के कारण उसने हत्या कर दी थी और शव को दफना दिया था। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपित ससुर को जेल भेज दिया था।

जांच के पश्चात चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण के सारे तथ्यों की सुनवाई और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ममता पटेल की अदालत ने आरोपित ससुर पनमेश्वर कोरवा को हत्या का दोषी पाया । आरोपित को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।



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