बोल नहीं पाती थी पीड़िता, इशारों में बताई पूरी घटना, दुष्कर्मी को 10 वर्ष कारावास

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March 26, 2025


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ममता पटेल की अदालत ने मूक बधिर युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपित मुकेश पांडेय (37) को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के विचारण के दौरान पीड़िता ने इशारों के माध्यम से आरोपित की करतूतों को अदालत के समक्ष बताया था। उस दौरान विशेषज्ञ और पीड़िता की मां की भी उपस्थिति थी।

By Manoj Kumar Tiwari

Publish Date: Sun, 01 Dec 2024 09:23:27 AM (IST)

Updated Date: Sun, 01 Dec 2024 09:23:27 AM (IST)

बोल नहीं  पाती थी पीड़िता,  इशारों में बताई पूरी घटना, दुष्कर्मी को 10 वर्ष कारावास
सांकेतिक चित्र

HighLights

  1. पीड़िता मूक-बधिर होने के कारण न बोल सकती थी।
  2. घटना दिवस 13 मार्च 2017 को पीड़िता घर में थी।
  3. आरोपित ने उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया था।

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। घटना दिवस 13 मार्च 2017 को पीड़िता घर में थी। उसी दौरान आरोपित ने उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां कमरे में गई थी तो आरोपित उसे धक्का देकर भाग गया था। घटना दिवस को ही घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी।

छोटे-छोटे प्रश्नों के रूप में जबाब लिया गया

पीड़िता मूक-बधिर होने के कारण न बोल सकती थी और न ही सुन सकती थी।साक्ष्य के दौरान न्यायालय में अभियोजन द्वारा विशेषज्ञ के सहयोग से तथा पीड़िता की माता की उपस्थिति में पीड़िता से छोटे-छोटे प्रश्नों के रूप में जबाब लिया गया था। साक्ष्य लेखन के दौरान उसने इशारों में आरोपित के कृत्य की जानकारी दी थी।

10 वर्ष कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड

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उस दौरान आरोपित भी न्यायालय में उपस्थित था। प्रकरण के सारे तथ्यों की सुनवाई और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ममता पटेल की अदालत ने आरोपित को धारा 450 व 376(2) का दोषी पाया। अदालत ने आरोपित मुकेश पांडेय को धारा 450 के तहत पांच वर्ष कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 376 (2) के तहत 10 वर्ष कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपित को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

पीड़िता ने इशारों से अदालत को संपूर्ण घटनाक्रम बताया

न्यायालय में साक्ष्य लेखन के दौरान पीड़िता से इशारों से अदालत में उपस्थित आरोपित को दिखाकर पूछा गया कि, वह कौन है, पहचानती है?

जिस पर पीड़िता ने सिर हिलाकर तथा हाथ से इशारा कर बताया कि उपस्थित आरोपित ने उसे होली त्योहार के दिन पटका था। पीड़िता से इशारों से यह पूछा गया कि घटना दिनांक को तुम कहां थी? जिस पर हाथों से घर बनाकर इशारा कर बताया गया कि वह अपने घर पर थी।

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इसके बाद पीड़िता से इशारों से यह पूछा गया कि घटना के समय घर में क्या कर रही थी? जिस पर पीड़िता ने अपने दोनों हाथों को दोनों कंधों की ओर पानी डालने का इशारा कर नहाना बताया। पीड़िता से इशारों से पूछा गया कि नहाने के बाद क्या हुआ? जिस पर पीड़िता द्वारा अपने दाहिने हाथ को अपने गले में सामने से लगाकर आरोपित द्वारा किए गए कृत्य की जानकारी दी।

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मैनपाट के रिसार्ट में युवती से दुष्कर्म

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मैनपाट के रिसार्ट में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के आरोप पर पुलिस ने विनोद कुमार केडिया नामक व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी की है। पुलिस के अनुसार युवती पहले रायपुर में रहती थी। उसी दौरान आरोपित विनोद कुमार केडिया से उसकी पहचान हुई थी।

दोनों के बीच मोबाइल नंबर का आदान प्रदान भी हुआ था।दोनों मोबाइल पर आपस में बातचीत भी करते थे। मैनपाट घूमने ले जाने के बहाने कथित रूप से आरोपित शादी का झांसा भी दिया। मैनपाट के सरकारी रिसार्ट में उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। वह अकलतरा का रहने वाला है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लों ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध धारा 64,115(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की शिकायत पीड़िता ने दर्ज कराई है। आरोपित विनोद कुमार केडिया की पता तलाश की जा रही है।



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