भाई-बहन को घर में बंद कर लगाई थी आग, हत्या के प्रयास में मिली 10 साल की कैद

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April 9, 2025


आरोपित विक्की उर्फ भूपेंद्र पांडेय को कलेक्टर के आदेश पर जिलाबदर किया गया था। हालांकि, वह बाद में शहर में आकर रहने लगा और नशीली दवाओं की तस्करी में जुट गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।

By Shashank Shekhar Bajpai

Publish Date: Wed, 09 Apr 2025 02:28:15 PM (IST)

Updated Date: Wed, 09 Apr 2025 02:28:15 PM (IST)

भाई-बहन को घर में बंद कर लगाई थी आग, हत्या के प्रयास में मिली 10 साल की कैद
आरोपी को कैद के अलावा दो हजार 100 रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है।

HighLights

  1. ऑटो ड्राइवर ने भाई-बहन पर चाकू से हमला किया।
  2. फिर बाहर से दरवाजा बंद कर घर में लगा दी थी आग।
  3. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया सख्त फैसला।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। ऑटो में रखे पर्स से जेवर और रुपये चोरी की शिकायत थाने में करने पर ऑटो ड्राइवर ने भाई बहन पर चाकू से हमला किया। इससे बचने जब वे घर के अंदर भागे, तो उसने बाहर से दरवाजा बंद कर घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। भाई बहन ने आंगन में जाकर अपनी जान बचाई।

मामले में हत्या के प्रयास का जुर्म दर्ज कर पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में पेश किया। इसकी सुनवाई के बाद आरोपित को 10 साल कैद और दो हजार 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सकरी निवासी बजरंग कुमार शर्मा 25 मई 2018 को अपनी बड़ी बहन लता तिवारी के साथ बीमार मां का उपचार कराने सेंदरी गए थे।

सेंदरी में उन्होंने अपना पर्स और थैला सकरी के रहने वाले गोपाल पांडेय के ऑटो में छोड़ दिया। इसके बाद वे अस्पताल के अंदर चले गए। अस्पताल से जब वे बाहर आए तो ऑटो में रखे पर्स से जेवर और रुपये गायब थे। बजरंग ने इसकी शिकायत थाने में की।

घटना के बाद से रंजिश रखता था विक्की

इससे ऑटो चालक गोपाल का बेटा विक्की उर्फ भूपेंद्र पांडेय उनसे रंजिश रखने लगा। आरोपित विक्की ने पीने के लिए पानी मांगा। युवती पानी देने के लिए बाहर निकली, तो युवक गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। शोर सुनकर बजरंग भी बाहर आ गए।

तब विक्की ने भाई बहन पर चाकू से हमला कर दिया। इससे बचने के लिए भाई-बहन घर के अंदर चले गए। इधर आरोपित ने दरवाजा बाहर से बंद कर घर में पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। इससे उनका पूरा घर जल गया। इस बीच लता और उसके परिवार के लोगों ने आंगन में आकर अपनी जान बचाई।

इन धाराओं में कोर्ट ने सुनाई आरोपी को सजा

आस-पास के लोगों ने किसी तरह आग बुझाकर घर के लोगों को बचाया। मामले में पुलिस ने जुर्म दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार महोबिया ने आरोपित विक्की उर्फ भूपेंद्र को सजा सुनाई।

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न्यायाधीश ने धारा 307 के तहत 10 साल की कैद और 500 रुपये का अर्थदंड, 506बी में तीन साल, 200 रुपये, 25 आर्म्स एक्ट में तीन साल और 200 रुपये, धारा 27 में तीन साल की कैद और 200 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में जेल में बंद है आरोपित

आरोपित विक्की उर्फ भूपेंद्र पांडेय को कलेक्टर के आदेश पर जिलाबदर किया गया था। आदेश की तामिली के कुछ दिन बाद ही वह शहर में आकर रहने लगा। इस बीच वह नशीली दवाओं की तस्करी में जुट गया।

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इसकी शिकायत मिलने पर सिविल लाइन पुलिस ने तालापारा में घेराबंदी कर आरोपित विक्की और उसके साथी को नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपित को जेल भेजा गया। फिलहाल आरोपित इस मामले में जेल में है।



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