बिलासपुर में खाद व कीटनाशक बिक्री में जमकर लापरवाही, तीन दुकानों के लाइसेंस निलंबित

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September 11, 2025


CG News: किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज और कीटनाशक मिल सके, इसके लिए कृषि विभाग की टीम लगातार दुकानों में दबिश दे रही है। इसी के तहत औचक निरीक्षण के दौरान तीन कृषि सेवा केंद्रों के लाइसेंस 21 दिनों के लिए निलंबित कर दिए गए हैं।

Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 10:18:00 PM (IST)

Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 10:17:59 PM (IST)

बिलासपुर में खाद व कीटनाशक बिक्री में जमकर लापरवाही, तीन दुकानों के लाइसेंस निलंबित
बिलासपुर में खाद व कीटनाशक बिक्री में जमकर लापरवाही

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज और कीटनाशक मिल सके, इसके लिए कृषि विभाग की टीम लगातार दुकानों में दबिश दे रही है। इसी के तहत औचक निरीक्षण के दौरान तीन कृषि सेवा केंद्रों के लाइसेंस 21 दिनों के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। विभागीय निरीक्षण में लगातार गड़बड़ियां और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कृषि विभाग की टीम कड़ी कार्रवाई की है।

टीम ने बरद्वार स्थित गीतांजलि कृषि सेवा केंद्र का निरीक्षण किया। यहां 26 बोरी प्रतिबंधित यूरिया बिना अनुमति के बेची जा रही थी। स्टाक पंजी संधारित नहीं था और बिना फार्म-ओ के जैविक उर्वरक का कारोबार किया जा रहा था। बार-बार नियम तोड़ने पर दुकान का लाइसेंस 21 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। दूसरी कार्रवाई रात्रे कृषि केंद्र, बिल्हा में हुई है।

यहां बिना पाश मशीन यूरिया बेचा जा रहा था। स्कंध पंजी और मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं थी, न ही बिल निर्धारित प्रारूप में जारी किए जा रहे थे। 113 बोरी यूरिया जब्त कर दुकान का लाइसेंस भी 21 दिन के लिए निलंबित किया गया। इसी तरह ओम कृषि केंद्र, रतनपुर में औषधियों का भंडारण बिना प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के किया जा रहा था।

स्कंध पंजी और मासिक प्रतिवेदन भी अनुपलब्ध थे। जवाब न देने पर कीटनाशक प्राधिकार पत्र 21 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। पीडी हथेश्वर उप संचालक कृषि ने सभी विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि वे केवल उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और कीटनाशक अधिनियम 1968 के नियमों के तहत ही कारोबार करें। अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।



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