अंबिकापुर में कार से स्टंट,वाहन मालिक पर 37 हजार जुर्माना:नाबालिग चला रहा था कार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने लगाया अर्थदंड

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February 17, 2026




अंबिकापुर के नावापारा इलाके में कार से स्टंट करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कार मालिक पर 37 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। रविवार दोपहर को तीन नाबालिग कार से चर्च रोड में स्टंट कर रहे थे। इसमें एक नाबालिग कार की बोनट पर लेटा हुआ था, दूसरा कार चला रहा था और तीसरा खिड़की से बाहर लटककर जानलेवा स्टंट कर रहा था। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने नाबालिगों को तत्काल हिरासत में लेकर परिजनों को थाने में तलब किया और कार एमजी हेक्टर कार को जब्त कर लिया था। पुलिस ने परिजनों को सख्त चेतावनी दी और बच्चों को जमानत पर छोड़ दिया था। न्यायालय ने लगाया जुर्माना, लाइसेंस भी रद्द होगा
मामले की जांच में पाया गया कि वाहन नाबालिग चला रहा था। उसके साथ दो अन्य नाबालिग कार में सवार थे। पुलिस ने वाहन स्वामी को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 133 के तहत नोटिस देकर दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखाया गया। इसके बाद एमजी हेक्टर (क्रमांक सीजी 15 ईई 5665) को जब्त कर लिया गया। नाबालिग चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 4/181 और 184 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं, वाहन मालिक ने नाबालिग को कार उपलब्ध कराने पर धारा 199(ए) और 5/180 के तहत भी अपराध दर्ज हुआ। जुर्माना मौके पर जमा न होने के कारण वाहन मालिक जितेंद्र सोनी (32) निवासी एमजी रोड, पटपरिया के खिलाफ मामला न्यायालय में पेश किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पल्लव रघुवंशी ने वाहन मालिक को 37,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, पुलिस द्वारा उसके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा रही है।



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