कांग्रेस MLA देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका:हाईकोर्ट में लंबित चुनाव याचिका खारिज करने की थी मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की विशेष अनुमति याचिका

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February 24, 2026




भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पूर्व बीजेपी विधायक प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनावी याचिका खारिज करने की मांग वाली विशेष अनुमति याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज करते हुए चुनाव याचिका को सुनवाई योग्य माना था। विधाायक देवेंद्र पर चुनाव के दौरान गलत जानकारी बताने का आरोप लगा है। आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने का भी आरोप है। भिलाई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय चुनाव हार गए थे। जिसके बाद देवेंद्र यादव की विधायकी को चुनौती देते हुए प्रेमप्रकाश पांडेय ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की। इसमें देवेंद्र यादव पर नामांकन पत्र में आपराधिक केस और संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए प्रेम प्रकाश पांडेय ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की। इसमें कहा गया है देवेंद्र यादव ने लोक प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है। शपथपत्र में गलत जानकारी देने का आरोप
याचिका में बताया गया है कि चुनाव आयोग प्रत्येक प्रत्याशी से शपथपत्र में आपराधिक और संपत्ति संबंधी मामलों की जानकारी मांगता है। लेकिन, आयोग से जानकारी छिपाना प्रावधानों का उल्लंघन है। यदि कोई उम्मीदवार इस तरह की जानकारी छिपाता है, तो उसका निर्वाचन शून्य घोषित किया जा सकता है। याचिका में कहा गया है देवेंद्र यादव ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई है। साथ ही आपराधिक केस का भी शपथत्र में जिक्र नहीं किया है। याचिका में बताया गया है कि चुनाव आयोग प्रत्येक प्रत्याशी से शपथपत्र में आपराधिक और संपत्ति संबंधी मामलों की जानकारी मांगता है। लेकिन, आयोग से जानकारी छिपाना प्रावधानों का उल्लंघन है। यदि कोई उम्मीदवार इस तरह की जानकारी छिपाता है, तो उसका निर्वाचन शून्य घोषित किया जा सकता है। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका
हाईकोर्ट ने भाजपा के सीनियर लीडर प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनाव याचिका स्वीकार कर लिया। साथ ही निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना। वहीं, विधायक देवेंद्र यादव ने इस याचिका को खारिज करने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया था। इस फैसले के खिलाफ देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। प्रारंभिक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र यादव को राहत दी थी। जिसमें चुनाव याचिका पर स्टे दे दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज की एसएलपी
सुप्रीम कोर्ट में विधायक देवेंद्र यादव ने याचिका को पूरी तरह से गलत बताया था। उनके एडवोकेट ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन को खारिज करने की गलती की है, जिससे प्रेम प्रकाश पाण्डेय की चुनाव याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठता है। मामले में प्रेम प्रकाश पांडेय की तरफ से उनके वकील ने तर्क दिया। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है।



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