बिरनपुर हिंसा मामला…17 आरोपी दोषमुक्त:विधायक के बेटे सहित तीन की हुई थी हत्या, 3 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

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February 17, 2026




छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित बिरनपुर हिंसा कांड में जिला एवं सत्र न्यायालय बेमेतरा ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रहीम और बेटे ईदुल मोहम्मद की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए 17 लोगों को दोषमुक्त कर दिया। करीब तीन साल तक चली सुनवाई के बाद आया यह निर्णय लिया गया है। बतादें कि बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में 8 अप्रैल 2023 को दो समुदायों के बीच हुई हिंसा में 23 साल के भुनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। वहीं हिंसा के बाद 11 अप्रैल को शक्तिघाट इलाके में पिता-पुत्र रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद की लाश मिली थी। दोनों की हत्या के पुलिस ने गिरफ्तार किया था वही आज कोर्ट ने सभी को दोषमुक्त किया है। क्या हुआ था बिरनपुर में? साल भर पहले 8 अप्रैल 2023 के दिन दो गुटों में हुए झगड़े के बीच भुनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। मामले ने तूल पकड़ा। विवाद को धार्मिक रंग देने के प्रयास भी हुए। कथित तौर पर झगड़ा बच्चों की मारपीट से शुरू हुआ। बवाल इतना हुआ कि गांव में कुछ घर जला दिए गए। इसके 2 दिन के बाद गांव के ही रहीम (55) और उसके पुत्र ईदुल मोहम्मद (35) की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई थी। गांव में तो 2 सप्ताह तक कर्फ्यू लगा रहा। भुनेश्वर की हत्या मामले में भी 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि भुवनेश्वर की हत्या के मामले में रायपुर की सीबीआई कोर्ट में ट्रायल चल रही है। सभी आरोपी जेल में बंद हैं।वही रहीम और ईदुल मोहम्मद का जो मामला बेमेतरा के कोर्ट में चल रहा था उस केस के 17 आरोपी दोष मुक्त हो गए है। बरी किए गए 17 आरोपियों के नाम डकेश्वर सिन्हा उर्फ हरिओम, पिता गौतम सिन्हा (28 वर्ष), निवासी चेचानमेटा, थाना बिरनपुर, जिला बेमेतरा। मनीष वर्मा, पिता नंदकुमार वर्मा (23 वर्ष), ग्राम खैरी, थाना साजा, जिला बेमेतरा। समारू नेताम, पिता जेठूराम नेताम (43 वर्ष), ग्राम कोरवाय, थाना साजा, जिला बेमेतरा। पूरन पटेल, पिता खेमकुमार पटेल (19 वर्ष), ग्राम पदमी, थाना व जिला बेमेतरा। राजकुमार निषाद, पिता संजय निषाद (19 वर्ष), ग्राम पदमी, थाना व जिला बेमेतरा। भोला निषाद, पिता श्रवण निषाद (23 वर्ष), ग्राम पदमी, थाना व जिला बेमेतरा। दूधनाथ साहू, पिता कमल साहू (27 वर्ष), ग्राम पेंडरवानी, थाना गंडई, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई। अरुण रजक, पिता मनहरण रजक (18 वर्ष), ग्राम पेंडरवानी, थाना गंडई, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई। चंदन साहू, पिता देवकुमार साहू (20 वर्ष), ग्राम कोरवाय, थाना साजा, जिला बेमेतरा। होमेन्द्र नेताम, पिता नीलकंठ नेताम (25 वर्ष), ग्राम कोरवाय, थाना साजा, जिला बेमेतरा। टाकेन्द्र साहू, पिता परसराम साहू (22 वर्ष), ग्राम कोगियाखुर्द, थाना परपोड़ी, जिला बेमेतरा। राम निषाद, पिता हिरेश निषाद (19 वर्ष), ग्राम कोगियाखुर्द, थाना परपोड़ी, जिला बेमेतरा। संजय कुमार साहू, पिता नेमराम साहू (25 वर्ष), ग्राम मासुलगोदी, थाना परपोड़ी, जिला बेमेतरा। चिंताराम साहू, पिता स्व. बिरझुराम साहू (68 वर्ष), ग्राम कोरवाय, थाना साजा, जिला बेमेतरा। लोकेश साहू, पिता चतुरराम साहू (23 वर्ष), ग्राम कोगियाखुर्द, थाना परपोड़ी, जिला बेमेतरा। वरूण साहू, पिता रामकुमार साहू (18 वर्ष 3 माह), ग्राम कोगियाखुर्द, थाना परपोड़ी, जिला बेमेतरा। राजेश साहू, पिता बल्लु साहू (23 वर्ष), ग्राम मासुलगोदी, थाना परपोड़ी, जिला बेमेतरा।



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