Administration is active to stop child marriage in Balodabazar | बलौदाबाजार में बाल विवाह रोकने प्रशासन एक्टिव: चाइल्ड हेल्पलाइन से मिली जानकारी, टीम ने परिवार को समझाकर रुकवाई शादी – baloda bazar News

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May 11, 2025



बलौदाबाजार में कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशन में जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने का अभियान चल रहा है। शनिवार को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना मिली। इस पर प्रशासन ने भाटापारा विकासखंड के ग्राम सिंगारपुर में कार्रवाई की।

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जिला कार्यक्रम अधिकारी टीकमेंद्र जाटवर के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण इकाई, आईसीडीएस भाटापारा और निपनिया पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि परिवार में एक साथ दो विवाह होने वाले थे। दस्तावेजों की जांच में एक बालक की आयु 20 वर्ष और बालिका की आयु 18 वर्ष पाई गई।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रकाश दास ने परिजनों को कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह कराने पर 2 साल की सजा होगी। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगेगा। विवाह में शामिल सभी लोगों को भी दंडित किया जा सकता है।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बाल विवाह की जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दें। इससे बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सकेगी। इस कार्रवाई में जिला बाल संरक्षण इकाई, आईसीडीएस और पुलिस टीम मौजूद रही।



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