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हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने CG-PSC को लेकर राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए 37 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है।
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दरअसल, CG-PSC 2021 में हुई गड़बड़ी के बाद राज्य शासन ने 37 चयनित उम्मीदवारों को भर्ती से वंचित रखा है, जिसके खिलाफ प्रतियोगियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने प्रतियोगियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया था। लेकिन, राज्य सरकार ने सिंगल बेंच के आदेश का पालन करने के बजाए उसके खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील कर दी। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में बताया गया कि परीक्षा नियंत्रक को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि इसके बाद भी जांच अधूरी क्यों है? हाईकोर्ट यह भी पूछा कि चयन होने के बाद भी जब 37 उम्मीदवारों को अब तक नियुक्ति आदेश क्यों जारी नहीं हुए, उन्हें अनिश्चितता में क्यों रखा गया है?
डिवीजन बेंच ने खारिज की सरकार की अपील चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की बेंच में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया कि 17 उम्मीदवारों की भूमिका की जांच चल रही है, जबकि अन्य आरोपियों पर अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देने का आदेश दिया है।