गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने एक किसान की हत्या कर दी थी। बहादुर लाल अगरिया ने बुधलाल को टांगी और रॉड से मारकर मौत के घाट उतारा था। इस मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली है।
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घटना 19 नवंबर 2022 की है। पिपरिया गांव का किसान बुधलाल मरकाम लोहार बहादुर लाल अगरिया के घर गया था। जैसे ही वह घर के अंदर घुसा, बहादुर लाल ने टांगी और रॉड से उस पर हमला कर दिया। बुधलाल भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी।
पेंड्रारोड के अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने आरोपी बहादुर लाल अगरिया को धारा 302 के तहत दोषी पाया। मामले में एडीजे कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

पेंड्रारोड के एडीजे कोर्ट में न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने फैसला सुनाया
मानसिक रूप से विक्षिप्त था आरोपी
घटना वाले दिन जब किसान को लोगों ने लहूलुहान हालात में देखा तो ग्रामीणों ने तुरंत डायल 108 और 112 पर सूचना दी। 108 की टीम किसान को जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद आरोपी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वह आस-पास के लोगों पर भी हमला करने की कोशिश कर रहा था। ग्रामीणों के अनुसार, आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त था। इसी कारण उसकी पत्नी परेशान होकर बच्चों के साथ मायके चली गई थी।
पुलिस को भी आरोपी की गिरफ्तारी में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसने पुलिस पर भी हमला करने का प्रयास किया।

मृतक बुधलाल मरकाम लोहार
आजीवन कारावास और 1 हजार रुपए से दंडित
कोर्ट ने आरोपी पर एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।