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जशपुर में नाबालिग से रेप, अश्लील वीडियो बनाने और वायरल करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास मोबाइल भी जब्त किया गया है। मामला बगीचा थाना क्षेत्र का है।
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पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक, 10 जनवरी को नाबालिग की बड़ी बहन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया गया था कि 17 अप्रैल 2025 को उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो भेजा गया था, जिसे देखकर वह यह समझ नहीं पाई कि वीडियो किसका है।
कुछ ही देर बाद भेजने वाले ने वीडियो डिलीट कर दिया था। इसके बाद 6 जनवरी 2026 को एक अन्य अनजान मोबाइल नंबर से वही वीडियो दोबारा भेजा गया। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने पर वह अश्लील पाया गया, जिसमें उसकी 16 वर्षीय नाबालिग छोटी बहन दिखाई दे रही थी।
सरगुजा का रहने वाला युवक
बड़ी बहन ने नाबालिग बहन से पूछताछ की। उसने बताया कि वीडियो सरगुजा निवासी धर्मेंद्र मरकाम ने बनाया था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी के रिश्तेदार उसके ग्राम में रहते हैं, जिसके कारण आरोपी का उसके गांव में आना-जाना था। 9 फरवरी 2025 को आरोपी उसके गृह ग्राम आया हुआ था।
वारदात के बाद वीडियो वायरल करने की धमकी
उसी दिन रात्रि लगभग 8 से 9 बजे के मध्य आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर एक सुनसान स्थान पर ले गया, जहां उसने धमकाते हुए उसके साथ रेप किया। इस दौरान आरोपी ने मोबाइल से अश्लील वीडियो भी बना लिया और धमकी दी कि यदि उसने किसी को भी बताया, तो वह वीडियो को वायरल कर देगा।
डर के कारण चुप रही पीड़िता
इसी डर के कारण नाबालिग लंबे समय तक चुप रही। बाद में पीड़िता ने अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर पूरी घटना की जानकारी अपनी मां को दी। परिजनों की सलाह पर थाना बगीचा में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 64, 79, 308, पॉस्को अधिनियम की धारा 4-6 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया।
न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल
पुलिस ने आरोपी को सरगुजा जिले के एक ग्राम से गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल जब्त किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया। जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देने जैसे जघन्य अपराध में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ऐसे अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।