छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के डभरा स्थित आरकेएम पावर प्लांट में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। बॉयलर मेंटेनेंस के दौरान मजदूरों को ले जा रही एक लिफ्ट करीब 40 मीटर (131 फीट) की ऊंचाई से अचानक गिर गई। इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य ग
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मामला डभरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आर.के.एम. पावर जेनरेशन कंपनी के निदेशकों और जिम्मेदार अधिकारियों समेत 7 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके अलावा कलेक्टर ने इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है, लिफ्ट का मेंटनेस पिछले 12 सालों से नहीं हुआ था। हालांकि इसकी जांच की जाएगी।

अस्पताल के बाहर रोते बिलखते परिजन।
मजदूर बोले- 12 साल से लिफ्ट की सर्विसिंग नहीं
प्रत्यक्षदर्शियों और मजदूरों का कहना है कि यह हादसा अचानक नहीं हुआ है। मजदूरों ने बताया कि लिफ्ट की पिछले लगभग 12 सालों से सर्विसिंग नहीं की गई थी। सेफ्टी बेल्ट, वायर और अन्य उपकरण जर्जर हालत में थे, जिसकी शिकायतें बार-बार की गई थीं, लेकिन प्रबंधन ने कोई सुधार नहीं किया।
हादसे के तुरंत बाद, प्लांट प्रबंधन ने गेट बंद कर मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया, जिससे संदेह और गहरा गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्लांट में अक्सर सुरक्षा नियमों की अनदेखी होती है और छोटे-मोटे हादसे होते रहते हैं, जिन्हें पहले पैसे और प्रभाव के दम पर दबा दिया जाता था।

हादसे में 6 गंभीर घायल हुए थे। जिनका इलाज फिलहाल जारी है।
IG के नेतृत्व में हुई कार्रवाई
घटना की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला और पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में सक्ती पुलिस ने कार्रवाई की है।
आर.के.एम. पावर जेनरेशन कंपनी के निदेशकों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 106(1), 289 और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त, कलेक्टर ने इस पूरे मामले की दंडाधिकारी जांच के आदेश दिए हैं।
इन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
- डॉ. अंडल अरमुगम, कंपनी की ओनर/डायरेक्टर
- टी.एम. सिंगरवेल, डायरेक्टर
- सम्मुख राव, फैक्ट्री मैनेजर
- कमलेश अग्रवाल, बॉयलर एवं टर्बाइन मेंटेनेंस हेड
- नोज राउत, सेफ्टी ऑफिसर म
- वेसलीमणि, पी एंड एम मेंटेनेंस अधिकारी
- कृष्णा गौरव, लिफ्ट इंजीनियर
वहीं इस पूरे मामले की जांच के लिए सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर यह कदम उठाया गया।
रिपोर्ट में बताया गया कि 7 अक्टूबर की रात लगभग 8 बजे हुई इस हादसे में चार मजदूरों की मौत और छह के घायल होने की सूचना मिली थी। कलेक्टर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 176(1) के तहत जांच के आदेश जारी करते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी डभरा को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।
जांच अधिकारी को यह पता लगाने का निर्देश दिया गया है कि घटना कब और कैसे हुई, उस समय कौन-कौन मजदूर कार्यरत थे, घटना के तकनीकी या मानवीय कारण क्या थे, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।
साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने उत्पादन शुरू होने से अब तक कितनी बार निरीक्षण किया और क्या उसमें कोई खामियां पाई गई थीं। भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों, इसके लिए रोकथाम के उपाय और सुझाव भी मांगे गए हैं।
जांच अधिकारी को 30 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल मृत मजदूरों के परिजन मुआवजे और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि प्लांट प्रबंधन अब तक चुप्पी साधे हुए है।
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