नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर राजधानी रायपुर सहित पूरा प्रदेश तैयार है। सेलिब्रेशन में किसी तरह का विवाद ना हो और अवैध गतिविधियां ना हो, इसलिए रायपुर पुलिस ने कमर कस ली है।
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रायपुर पुलिस ने गाइड लाइन जारी की है। अगर बिना लाइसेंस वाली शराब बेची जाती है, ड्रग्स बांटे जाते हैं, या रात 10 बजे के बाद म्यूजिक बजाया जाता है, तो मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस साल आबकारी विभाग ने 12 लोगों को लाइसेंस दिए हैं। पिछले साल ये संख्या 42 थी। 26 स्थानों पर पुलिस जांच करीब, 5 सौ के करीब अलग अलग बल तैनात रहेंगे।

हुड़दंगा होने पर संचालक जिम्मेदार
आउटर क्षेत्र के सभी संस्थान नववर्ष की रात 12.00 से 12.30 बजे तक बंद रहेंगे। बिना लाइसेंस शराब परोसने पर कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक स्थानों या वाहनों में शराब सेवन कराने पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। कार्यक्रम के दौरान हुड़दंग या सूखे नशे का प्रयोग पाए जाने पर संचालक का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।

एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह।
परिजनों को जाएगा फोन: एसएसपी
एसएसपी लाल उम्मेद सिंह के अनुसार संचालकों ने आयोजन में जिस भी ग्राहक को बुलाया है,उनकी पूरी जिम्मेदारी संचालक की होगी। आयोजन में शराब पीकर ग्राहक यदि मदहोश होगा, तो उसको घर तक पहुंचाना होगा।
पुलिस की जांच के दौरान नाबालिग युवक–युवती नशे में और नियम तोड़ते हुए मिलेंगे तो उनके परिजनों को फोन करके थाना बुलाया जाएगा और आगामी की कार्रवाई की जाएगी।




