Now permission will have to be taken from the Municipal Corporation for rally-procession-program | रैली–जुलूस-प्रोग्राम के लिए अब नगर निगम से लेना होगा परमिशन: 7 दिन पहले देना होगा आवेदन, आयोजन के लिए 4 विभागों से NOC लेना जरूरी – Raipur News

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September 12, 2025


रायपुर शहर में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुमति अब रायपुर नगर निगम से लेनी होगी रैली–जुलूस, सार्वजनिक खेल मैदान, आयोजन, पंडाल अनुमति देने का अधिकार नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम आयुक्त को सौंपा है।

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नगर निगम के अनुमति के साथ-साथ आयोजन करने के लिए 4 विभागों की ओर से नो-आब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही किसी भी आयोजन को करने से 7 दिन पहले आवेदन करना होगा।

इस फार्मेट में देनी होगी जानकारी।

इस फार्मेट में देनी होगी जानकारी।

यहां से मिलेगी रैली–जुलूस की अनुमति

नगर निगम कमिश्नर विश्वदीप ने अलग अलग कार्यक्रम के आयोजन के अधिकाारियों की भी नियुक्ति की गई है।रैली और जुलूस करने के लिए इच्छुक व्यक्ति और संस्था को निगम मुख्यालय कक्ष क्रमांक 306 या 311 में संपर्क करना होगा। इस संबंध में निगम के उपायुक्त मोनेश्वर शर्मा को नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी प्रेरणा अग्रवाल को नियुक्त किया गया है।

आयोजन-पंडाल के लिए जोन कार्यालय से मिलेगी अनुमति

इसी तरह सार्वजनिक खेल मैदान, पंडाल और अस्थायी संरचना की अनुमति के लिए संबंधित जोन कार्यालय के जोन कमिश्नर को अधिकृत किया गया है। इच्छुक लोग अपने क्षेत्र के जोन कार्यालय में जाकर अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनुमति हेतु आवेदन न्यूनतम 7 दिन पहले करना अनिवार्य होगा। आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही जमा करना होगा और इसके साथ 4 विभागों के अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) भी संलग्न करना आवश्यक है।

आवेदन की शर्तें

  • निर्धारित प्रारूप में आवेदन न्यूनतम 7 दिन पहले करना अनिवार्य है।
  • आवेदन के साथ 4 विभागों के अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) संलग्न करना जरूरी है।
  • राजस्व विभाग (अनुविभागीय दंडाधिकारी)
  • पुलिस विभाग (थाना प्रभारी)
  • होमगार्ड/अग्निशमन विभाग (जिला सेनानी)
  • विद्युत विभाग (कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता)



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