बैकुंठपुर50 मिनट पहले
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बैकुंठपुर | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेश कुमार तिवारी ने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में पटवारी महेन्द्र सिंह (59) की आपराधिक अपील खारिज कर निचली अदालत की सजा बरकरार रखी। महेन्द्र सिंह को 3 साल की कारावास और 9 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना