Raipur Chattisgarh CBI Rawatpura corruption case Chattisgarh | डॉक्टर्स को हुई जेल: मेडिकल कॉलेज मान्यता घूसखोरी मामला, सभी आरोपियों को CBI विशेष अदालत ने भेजा सलाखों के पीछे – Raipur News

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July 7, 2025


रावतपुरा सरकार मेडिकल यूनिवर्सिटी मान्यता गड़बड़ी मामले में सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई। इस प्रकरण में सीबीआई ने 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर आरोपियों को जेल भेज दिया है।

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सीबीआई ने 1 जुलाई को 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। जिनमें से 3 डॉक्टर थे। ये मान्यता देने के बदले 55 लाख की रिश्वत ले रहे थे। इस केस में CBI ने अन्य 35 लोगों को आरोपी बनाया है। बाकि के 29 लोगों की तलाश जारी है।

कोर्ट ने सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड में 14 दिन यानी 21 जुलाई तक जेल भेज दिया है। CBI को इन आरोपियों से पूछताछ में कई तरह की जानकारी मिली है। माना जा रहा है कि युनिवर्सिटी से जुड़े कुछ और लोगांे की भी गिरफ्तारी हो सकती है।

ये है पूरा मामला नवा रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज (SRIMSR) के पक्ष में रिपोर्ट बनाने मामले में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की टीम ने हवाला के जरिए 55 लाख रुपए की रिश्वत ली ।

गिरफ्तार आरोपियों में डॉ. मंजप्पा सीएन, डॉ. चैत्रा एमएस, डॉ. अशोक शेलके, अतुल कुमार तिवारी, सथीशा ए और रविचंद्र के. शामिल हैं। CBI की टीम ने सभी आरोपियों को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया।

CBI की टीम NMC दल के 3 डॉक्टर समेत सभी आरोपियों से 7 जुलाई तक पूछताछ करेगी। सभी आरोपियों से वीआईपी रोड स्थित सीबीआई दफ्तर में पूछताछ होगी। रिमांड के दौरान परिवार के सदस्य और वकील रोजाना आधे घंटे के लिए उनसे मिल सकेंगे।

CBI ने पुख्ता सूचना मिलने पर प्लानिंग के तहत जाल बिछाया। मंगलवार को कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। लेन-देन के दौरान सभी 6 आरोपियों को रंगेहाथों पकड़ा है।

दरअसल, 30 जून 2025 को SRIMSR रायपुर में NMC की 4 सदस्यीय टीम निरीक्षण के लिए आई थी। इसमें डॉ. मंजप्पा सीएन, प्रोफेसर और एचओडी (ऑर्थोपेडिक्स), मंड्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कर्नाटक, डॉ. चैत्रा एमएस और डॉ. अशोक शेलके शामिल हैं। हालांकि चौथे नाम का खुलासा नहीं हुआ है।

CBI के मुताबिक निरीक्षण दल के सभी सदस्यों ने SRIMSR के निदेशक अतुल कुमार तिवारी के साथ षड्यंत्र रचा। निरीक्षण रिपोर्ट जारी करने के लिए रिश्वत लेने पर सहमत हुए। निरीक्षण दल के सदस्यों में से डॉ. मंजप्पा सीएन ने सथीश ए. को हवाला ऑपरेटर से 55 लाख रुपए इकट्ठा करने के निर्देश दिए।

CBI ने जब्त किए दस्तावेज और डिजिटल सबूत CBI के अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी निरीक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहे थे। आरोपियों के पास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं।

मामले की जांच जारी CBI ने स्पष्ट किया कि यह मामला चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिश्वत की रकम 55 लाख रुपए थी। इसे बेंगलुरु में दिया गया था। मामले की आगे की तलाशी, पूछताछ और दस्तावेजी जांच जारी है।



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