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मुंगेली में कलेक्टर कुन्दन कुमार ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) शीला साहा को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई नर्सिंग होम एक्ट और पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत पेश की जाने वाली जरूरी दस्तावेजों में लापरवाही पर की गई है।
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कलेक्टर ने पाया कि विभिन्न अस्पतालों के निरीक्षण से संबंधित फाइलें और पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रकरण बिना हस्ताक्षर, बिना अवलोकन और अधूरी जानकारी के साथ प्रस्तुत किए गए थे। इसे गंभीर लापरवाही माना गया है।
इसी तरह, सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ टीकाकरण अधिकारी डॉ. कमलेश खैरवार को भी नोटिस जारी किया गया है। उन पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत तैयार की गई फाइलें बिना हस्ताक्षर और पूर्ण अवलोकन के प्रस्तुत करने का आरोप है।
कलेक्टर ने शीला साहा और डॉ. खैरवार से तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया या निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं हुआ, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।