Three arrested for robbing and demanding ransom from a youth in surguja | युवक से लूट, फिरौती मांगने के मामले में 3 गिरफ्तार: पंडा ने साथियों के साथ मिलकर रची थी साजिश, 10 हजार रुपए लूटे – Ambikapur (Surguja) News

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December 9, 2025



अंबिकापुर में पत्नी का झाड़-फूंक कराने पहुंचे युवक से दो युवकों ने 10 हजार रुपए लूट लिए और झाड़-फूंक करने वाले पंडा को बंधक बनाए जाने का झांसा देकर 50 हजार रुपए की फिरौती मांगी। युवक ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई। जांच में पुलिस को पता चल

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जानकारी के मुताबिक, उदयपुर थाना क्षेत्र के मुड़गांव निवासी हीरा सिंह की पत्नी ठाकुरी की तबीयत लंबे समय से खराब रहती थी। किसी परिचित ने उसे पंडा सुखसाय पंडो के बारे में बताया, जो झाड़-फूंक करता है। 7 दिसंबर को हीरा सिंह अपनी पत्नी ठाकुरी को लेकर अंबिकापुर पहुंचा। बिलासपुर चौक पर उसकी मुलाकात सुखसाय पंडो से हुई, जिसने झाड़-फूंक करने के नाम पर उन्हें लुचकी घाट ले गया।

युवकों ने छीने पैसे, मांगे 50 हजार रुपए

लुचकी घाट में सुखसाय पंडो ने ठाकुरी बाई को पुल के पास ले जाकर झाड़फूंक की प्रक्रिया शुरू की। उसने हीरा सिंह को यह कहते हुए दूर बैठा दिया कि भूत भगाने के दौरान भूत उस पर भी आ सकता है।

हीरा सिंह दूर बैठा हुआ था, तभी अचानक दो युवक वहां पहुंचे और उससे पूछताछ करने लगे। उन्होंने हीरा सिंह को उसकी पत्नी और पंडा को जान से मारने की धमकी देकर उसके पास रखे 10 हजार रुपए लूट लिए।

इसके बाद वे युवक उसे लेकर पंडा और ठाकुरी बाई के पास पहुंचे। युवकों ने धमकाते हुए कहा कि पंडा उनकी हिरासत में रहेगा, और यदि उसकी जान बचाना चाहते हो तो 50 हजार रुपए देने होंगे। यह सुनकर हीरा सिंह अपनी पत्नी को लेकर मौके से निकल गया। बाद में उन युवकों ने पंडा के मोबाइल पर कॉल कर 50 हजार रुपए की फिरौती की मांग की।

पंडा और दो सहयोगी युवक गिरफ्तार

हीरा सिंह को युवकों और पंडा पर शक हुआ, जिसके बाद उसने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 309(2), 308(2), 3(5) BNS के तहत अपराध दर्ज किया।

जांच के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी सुखसाय (40), शेरा गिरी (20) और विनय गिरी (28) को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में तीनों ने जुर्म स्वीकार किया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सुखसाय पांडा ही इस लूट का मुख्य साजिशकर्ता था।

उसी ने हीरा सिंह से लूट और फिरौती वसूलने की योजना बनाई थी। मामले में आगे धारा 238 और 61 BNS भी जोड़ी गई। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। तीनों बतौली के रहने वाले हैं।



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