शिवरीनारायण की दुकानों में चार महिलाएं और दो पुरुष घूम घूम कर अपने पास रखे यीशु मसीह का बुक उपहार बांट रहे थे। वे प्रभु ईसा मसीह को सर्वशक्तिमान बताते हुए हिंदू देवी-देवताओं का अपमान कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
By Shashank Shekhar Bajpai
Publish Date: Mon, 23 Dec 2024 04:18:19 PM (IST)
Updated Date: Mon, 23 Dec 2024 04:18:19 PM (IST)

नईदुनिया, जांजगीर चांपा। धार्मिक नगरी शिवरीनारायण में प्रलोभन देकर मतांतरण के लिए दबाव बनाने वाले छह आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उन पर हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द कर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का भी आरोप है। मामला शिवरीनारायण थाना का है।
शनिवार को चार महिला और दो पुरुष अपने पास रखे यीशु मसीह का बुक उपहार, जो सब कुछ बदल देता है, उसे दुकानों में बांट कर ईसाई धर्म अपनाने की बात कह रहे थे। व्यापारियों की शिकायत पर पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था।
शनिवार को गोधना के रहने वाले संजय साहू, कृष्णा साहू, गायत्री साहू, पुनीबाई साहू, सुशीला साहू और गिरजा साहू शिवरीनारायण की दुकानों में घूम घूम कर अपने पास रखे यीशु मसीह का बुक उपहार बांट रहे थे। इस दौरान दुकानदारों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे और हिंदू देवी देवाताओं पर अपशब्द कहते हुए अपमानित कर रहे थे।
देवी-देवताओं का कर रहे थे अपमान
दोपहर करीबन 12.15 बजे उत्सव इलेक्ट्रिकल्स का संचालक बुद्धेश्वर केशरवानी अपनी दुकान में बैठे हुए थे। इस दौरान कुछ महिलाएं और पुरुष आकर एक पुस्तक लेकर आए। इसमें लिखा था- उपहार जो सब कुछ बदल देता है। इस किताब को देकर कहने लगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का उपहार है।
आप ईसाई धर्म को अपना ले, प्रभु यीशु मसीह अधिक शक्तिशाली हैं और दैविक शक्ति से परिपूर्ण है। हिंदू धर्म को छोड़ दें। ईसाई धर्म अपनाने पर आपको सभी तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी। वहीं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अपशब्द कहते हुए अपमानित करने लगे।
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बड़ी मात्रा में प्रचार सामग्री की जब्त
इससे हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। वहीं, कुछ अन्य दुकानदारों को भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार प्रसार कर चुटकुले दिए और धर्म अपनाने की जिद कर रहे थे। बुद्धेश्वर केशरवानी की रिपोर्ट पर शिवरीनारायण थाने में गोधना निवासी संजय साहू 33, कृष्णा साहू 33, गायत्री साहू 28, पुनीबाई साहू 35, सुशीला साहू 35, गिरजा साहू 38 के खिलाफ धारा 299, 3 (5) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।