फ्लोरा मैक्स कंपनी के ब्रांच मैनेजर सहित दो आरोपित गिरफ्तार

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March 21, 2025


गिरफ्तार तीनों आरोपित कंपनी के डायरेक्टर कोरबा निवासी अखिलेश सिंह, राजू सिंह एवं उनके अन्य सहयोगी साथियों के साथ मिलकर पिछले लगभग 19-20 माह से लुभावना स्कीम को चला रहे थे। कंपनी के डारेक्टर अखिलेश सिंह, राजू सिंह कोरबा कोतवाली के इसी तरह के अन्य मामले में कोरबा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त चाम्पा थाना के मामलें में अन्य आरोपितों को भी कोरबा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया।

By komal Shukla

Publish Date: Sat, 30 Nov 2024 12:45:17 AM (IST)

Updated Date: Sat, 30 Nov 2024 12:45:17 AM (IST)

फ्लोरा मैक्स कंपनी के ब्रांच मैनेजर सहित दो आरोपित गिरफ्तार

HighLights

  1. आठ करोड़ रुपये की है धोखाधड़ी
  2. 27 सौ लोगों से 30-30 हजार रुपये लिया
  3. महिलाओं से करीब सौ करोड़ की धोखाधड़ी

नईदुनिया न्यूज, जांजगीर चांपा : फ्लोरा मैक्स कंपनी के ब्रांच मैनेजर सहित दो आरोपित काे चांपा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपितों ने 2700 लोगों से 30-30 हजार रुपये लेकर आठ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।कोरबा के फ्लोरा मैक्स कंपनी के द्वारा चांपा के ओम सिटी में कार्यालय खालेकर जिले की महिलाओं से करीब सौ करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की है।

कोरबा में कंपनी के डायरेक्टर सहित अन्य लोगों की गिरफ्तार के बाद यह मामला सामने आया। जिसके बाद जिले की महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में कलेक्टर और एसपी के पास पहुंचकर कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद दारंग निवासी निरा साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 अप्रैल 23 से लगातर कंपनी का डारेक्टर अखिलेश सिंह एवं उनके अन्य साथियों द्वारा संगठित होकर फ्लोरा मैक्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी संचालित कर रहे थे।

जिसका मुख्य ब्रांच कोरबा था एवं चाम्पा में शाखा खोलकर एक व्यवसायिक स्कीम के तहत आम नागरिकों एवं सदस्यों से 30-30 हजार रुपये जमा कराते थे तथा हर महिना प्रत्येक सदस्य को 2700 रूपये देने का वादा करते थे। साथ ही 35 हजार रूपये का साड़ी, बर्तन, जूते, आभूषण बेनटेक्स आदि सामान बेचने के लिए देते थे और उक्त समान को बेचकर पूनः 35 हजार रूपये कंपनी में जमा कराते थे।

जिसमें से सदस्यों को 3500 सौ रूपयें कमीशन मिलता था। जिसकी लालच में आकर लोगों के द्वारा विभिन्न बैंको से लोन लेकर 30-30 हजार रूपये जमा किया गया है। कंपनी द्वारा सदस्यों को पिछले चार माह से 2700 सौ रूपये देना बंद कर फरार हो गये हैं। पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(2), 318(4), 111(1) (iii), 3(5) एवं 6,10 छत्तीसगढ़ निवेशकों का संरक्षण अधिनियम, 2005 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। धोखाधड़ी जैसे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए एसपी विवेक शुक्ला ने आरोपितों की पतासाजी कर गिरफ्तारी के लिए एएसपी उमेश कश्यप के नेतृत्व में टीम गठित किया।

टीम ने अलग-अलग स्थानों से लीमगांव थाना उरगा निवासी चाम्पा शाखा ओमसिटी के ब्रांच मैनेजर ईश्वर दास महंत, रोगदा थाना नवागढ़ निवासी ब्रांच मैनेजर संतोष दास मानिकपुरी और ग्राम लहंगा थाना बाराद्वार निवासी कार्यालय का कंप्यूटर आपरेटर गोपी किशन सुखसारथी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

जिस पर उन्होंने लगभग धोखाधड़ी की रकम में से 10 – 10 लाख रूपये लेना स्वीकार किए। आरोपितों से एवं कार्यालय से उपयोग कियें कम्प्यूटर सेट, प्रिंटर, लेपटाप, नोट गिनने का मशीन, रजिस्टर एवं प्रचार प्रसार की समाग्री को बरामद किया गया। तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।



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