होटल संचालिका से 21 लाख की ठगी के मामले में छत्तीसगढ़ी फ़िल्म निर्माता सुमित पर जुर्म दर्ज

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April 24, 2025


पीड़िता के पुत्र एवं पुत्री है जिनके शैक्षणिक संस्थाओं की मासिक फीस एवं पीड़िता के गोल्ड लोन तथा बजाज फायनेंस की ईएमआई एवं रेस्टोरेंट का बिजली बिल तथा मंथली किराया भी चार माह से पीड़िता अदा नहीं कर पाई है।

By VISHWANATH RAY

Publish Date: Sat, 28 Sep 2024 12:46:57 AM (IST)

Updated Date: Sat, 28 Sep 2024 12:46:57 AM (IST)

होटल संचालिका से 21 लाख की ठगी के मामले में छत्तीसगढ़ी फ़िल्म निर्माता सुमित पर जुर्म दर्ज

HighLights

  1. कोतवाली पुलिस आरोपितों के ठिकाने पर दे रही दबिश
  2. बिलासपुर निवासी आशीष शर्मा पर भी जुर्म दर्ज
  3. रुपये मांगने पर कुछ रुपये देकर टाल मटोल किया जा रहा था।

नईदुनिया प्रातिनिधि रायगढ़: शहर के सेवा कुंज मार्ग में गोल्डन टेस्ट रेस्टोरेंट की संचालिका से 21 लाख रुपए एक फीसद ब्याज में रकम लेकर नही लौटने पर छत्तीसगढ़ी फ़िल्म निर्माता और उसके एक साथी पर नामजद अपराध थाना कोतवाली में दर्ज की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया है ।

स्टेशन रोड स्थित गोल्डन टेस्ट रेस्टोरेंट की संचालिका स्नेहा सांवड़िया ने पूर्व परिचित सुमित कुमार मिश्रा जो छत्तीसगढ़ी फिल्म प्रेम युद्ध व अन्य के निर्देशक है। उसके द्वारा पीड़िता से 15 दिन की अवधि हेतु 21 लाख रूपए की धनराशि उधार में दिये जाने के लिये कहा गया, यह भी कहा कि उक्त धनराशि को 15 दिनों पश्चात वह निश्चित रूप से एक प्रतिशत माहवारी ब्याज सहित लौटा देगा । सुमित के बातों पर भरोसा करके पीड़िता स्नेहा ने अपनी माता मुनेश्वरी देवी अग्रवाल के बैंक खाता एचडीएफसी बैंक के एकाउंट से देने की सहमति दी । सुमित ने कहा कि उक्त राशि उसके मित्र बिलासपुर निवासी आशीष शर्मा के नाम पर खोले गये बैंक खाता में ट्रांसफर करा दें ।

जिसपर महिला ने 21 लाख रुपए की धनराशि 18 जून को आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया गया, पीड़िता द्वारा सुमित कुमार मिश्रा से धनराशि लौटाने की निरंतर कोशिश किये जाने पर 5 जुलाई को को 20 हजार रुपये की राशि फोन पे के माध्यम से आशीष मिश्रा द्वारा दिया गया। 6 जुलाई को फिर 20 हजार की राशि फोन पे के माध्यम से दुबारा पीड़िता को दिया। पीड़िता को उम्मीद हो गई कि सुमित एवं उसका साथी आशीष दोनों सोची समझी साजिश के तहत छल कपट कर धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्योंकि बाकी रकम वापस करने में आनाकानी कर रहे थे। पीड़िता ने शेष बकाया 20,60,000 रूपए फिर मांगे तो 7 सितंबर को सुमित कुमार मिश्रा द्वारा 10,000 रुपये दिया गया। आखिरकार छल कपट धोखाधड़ी एवं अपराधिक षडयंत्र करके ठगी करने वाले रायगढ़ निवासी सुमित मिश्रा एवं बिलासपुर निवासी आशीष शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।



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