पूर्व IAS अनिल टूटेजा को सुप्रीम कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत, EOW केस में अब भी जेल में रहेंगे

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April 15, 2025


ED ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला बेहद गंभीर है और इससे राज्य को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल टूटेजा को तब तक जेल में रहना होगा जब तक उन्हें EOW केस में भी जमानत नहीं मिल जाती।

By Navodit Saktawat

Publish Date: Tue, 15 Apr 2025 03:44:19 PM (IST)

Updated Date: Tue, 15 Apr 2025 03:53:35 PM (IST)

पूर्व IAS अनिल टूटेजा को सुप्रीम कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत, EOW केस में अब भी जेल में रहेंगे
पूर्व आईएस अनिल टूटेजा। फाइल फोटो।

HighLights

  1. शराब घोटाले से जुड़े इस मामले में 20 आरोपी और 30 गवाह सामने आ चुके हैं।
  2. ED ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला बेहद गंभीर है।
  3. टूटेजा को जेल में रहना होगा जब तक EOW केस में भी जमानत नहीं मिल जाती।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में फंसे पूर्व IAS अधिकारी अनिल टूटेजा को सुप्रीम कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई है। हालांकि, आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) के तहत दर्ज मामले में अभी उन्हें राहत नहीं मिली है, जिसके चलते फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा।

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  • अनिल टूटेजा को 21 अप्रैल 2024 को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि आरोपियों और गवाहों की संख्या काफी अधिक है, जिससे ट्रायल जल्दी पूरा होना संभव नहीं है।
  • कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि ट्रायल की प्रक्रिया में लगने वाला लंबा समय आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन कर सकता है।
  • शराब घोटाले से जुड़े इस मामले में अब तक 20 आरोपी और 30 गवाह सामने आ चुके हैं।
  • ED ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला बेहद गंभीर है।
  • इससे राज्य को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है।
  • फिलहाल टूटेजा को तब तक जेल में रहना होगा जब तक उन्हें EOW केस में भी जमानत नहीं मिल जाती।



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