100 दिन में पैसा डबल… रकम दोगुनी करने का लालच देकर 5 करोड़ की ठगी, कंपनी के संचालक के खिलाफ FIR

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September 25, 2025


रायपुर में 100 दिन में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 5 करोड़ की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ितों की शिकायत पर ए स्क्वायर ग्लोबल कंसल्टेंसी कंपनी के संचालक अनिरुद्ध दलवी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश जारी है।

By Deepak Shukla

Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 01:55:48 PM (IST)

Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 02:03:26 PM (IST)

100 दिन में पैसा डबल... रकम दोगुनी करने का लालच देकर 5 करोड़ की ठगी, कंपनी के संचालक के खिलाफ FIR

HighLights

  1. 100 दिन में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर लोगों से ठगी
  2. जमा रकम पर प्रतिदिन 2 प्रतिशत मुनाफा देने का कंपनी का वादा
  3. झांसा देकर 5 करोड़ की ठगी, आरोपी कंपनी का संचालक फरार

रायपुर नईदुनिया, प्रतिनिधि। राजधानी रायपुर में एक बड़े निवेश घोटाले का राजफाश हुआ है। टिकरापारा थाना पुलिस ने ए स्क्वायर ग्लोबल कंसल्टेंसी कंपनी के संचालक अनिरुद्ध दलवी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि कंपनी ने लोगों को 100 दिन में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर करोड़ों रुपये हड़प लिए और बाद में संचालक फरार हो गया।

शिकायतकर्ता अनवर मोहम्मद निवासी रायपुर ने थाना पहुंचकर लिखित आवेदन में बताया कि अनिरुद्ध दलवी ने सोशल मीडिया और सेमिनारों के जरिए निवेशकों को अपनी कंपनी में रकम लगाने के लिए प्रेरित किया। उसने दावा किया था कि कंपनी में जमा रकम पर प्रतिदिन 2 प्रतिशत मुनाफा मिलेगा और सौ दिन बाद रकम दोगुनी लौटा दी जाएगी।

विश्वास जीतने के लिए पहले किया भुगतान

विश्वास जमाने के लिए अनिरुद्ध दलवी ने निवेशकों को बैंक खाते में रकम ट्रांसफर कर शुरुआती दिनों में कुछ भुगतान भी किया। लेकिन अप्रैल 2025 के बाद पैसे लौटाने के नाम पर बहाने बनाने लगा। कभी कंपनी की वेबसाइट हैकिंग, तो कभी ट्रेडिंग अकाउंट में तकनीकी गड़बड़ी का हवाला देकर निवेशकों को टालता रहा। अंततः लाखों-करोड़ों रुपये लेने के बाद मोबाइल नंबर बंद कर फरार हो गया।

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पीड़ित अनवर मोहम्मद ने बताया कि उसने स्वयं 5.40 लाख रुपये कंपनी के खाते में जमा किए, जबकि उसके परिचितों और मित्रों ने मिलकर करीब 5 करोड़ रुपये निवेश किया। शिकायत में जांजगीर, दुर्ग, रायपुर, कोरबा, झारखंड और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिन्होंने दलवी के झांसे में आकर रकम लगाई थी।

पुलिस ने प्रकरण में छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 और धोखाधड़ी की धारा के तहत अपराध दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी अनिरुद्ध दलवी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।



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