CG B.ed Teachers: 2621 बर्खास्त सहायक शिक्षकों को दोबारा मिलेगी नौकरी, 17 जून से रायपुर में Open Counselling

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June 17, 2025


छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के बाद नौकरी से बर्खास्त किए गए 2621 बी.एड सहायक शिक्षकों को सरकार की ओर से दोबारा नौकरी दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से इनको सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) पद पर समायोजित किया जाएगा। इसके लिए 17 जून से 26 जून तक रायपुर के शंकर नगर स्थित राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ओपन काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी।

By Roman Tiwari

Edited By: Roman Tiwari

Publish Date: Sat, 14 Jun 2025 10:20:42 AM (IST)

Updated Date: Sat, 14 Jun 2025 10:20:42 AM (IST)

CG B.ed Teachers: 2621 बर्खास्त सहायक शिक्षकों को दोबारा मिलेगी नौकरी, 17 जून से रायपुर में Open Counselling
बी.एड. सहायक शिक्षकों फिर मिलेगी नौकरी

HighLights

  1. 2621 बर्खास्त बी.एड. सहायक शिक्षकों फिर मिलेगी नौकरी
  2. सहायक शिक्षकों विज्ञान पद पर किया जाएगा समायोजित
  3. 17 से 26 जून तक काउंसिलिंग सौंपा जाएगा नियुक्ति पत्र

राज्य ब्यूरो, नईदुनियाlरायपुर: बर्खास्त किए गए 2,621 बीएडधारी सहायक शिक्षकों को दोबारा नौकरी मिलेगी। राज्य सरकार ने इनकी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आदेश जारी कर दिया है। इनको सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) पद पर समायोजित किया जाएगा। इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) शंकर नगर रायपुर में 17 से 26 जून तक ओपन काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी।

काउंसिलिंग के बाद अभ्यर्थी द्वारा चुने गए स्कूल के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए राज्य के 29 जिलों के स्कूलों में 2,621 रिक्त पद निर्धारित किए गए हैं। बता दें कि काउंसिलिंग दो पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली में 150 एवं द्वितीय पाली में 150 यानी प्रतिदिन कुल 300 अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग होगी। इसमें सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों की सूची स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://eduportal.cg.nic.in/ पर उपलब्ध है।

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पूर्ववर्ती सरकार में हुई थी भर्ती

इन शिक्षकों की भर्ती पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार में हुई थी। डीएड की जगह बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई थी। डीएड अभ्यर्थियों ने नियुक्ति को गलत बताते हुए कोर्ट की शरण ली थी और न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। हाई कोर्ट बिलासपुर के आदेश के बाद बीएडधारी शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके बाद से पीड़ित शिक्षक लगातार राज्य सरकार से नौकरी बहाली की मांग करते हुए आंदोलित रहे।

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मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 अप्रैल 2025 को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद बैठक में बर्खास्त हुए बीएडधारी शिक्षकों को दोबारा नौकरी देने का निर्णय लिया गया था। इनका समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। कला, विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता पूर्ण करने के लिए तीन वर्ष की अनुमति दी जाएगी।



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