Waqf Board Property Investigation Raipur: वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीमराज ने बताया कि राजधानी के अलावा प्रदेश के अन्य शहरों में भी मस्जिदों की कुछ दुकानों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। वहीं, अनेक किरायादार ऐसे हैं, जो किराया नहीं दे रहे हैं।
By Shashank Shekhar Bajpai
Publish Date: Wed, 09 Apr 2025 01:21:43 PM (IST)
Updated Date: Wed, 09 Apr 2025 01:21:43 PM (IST)

HighLights
- अवैध कब्जेदारों और कम किराया देने वालों पर कसेगा शिकंजा।
- राजधानी सहित प्रदेश भर में वक्फ संपत्तियों का किया जाएगा सर्वे।
- सर्वे करने के लिए दिल्ली से अधिकारियों की टीम राजधानी पहुंची है।
श्रवण शर्मा, रायपुर। Waqf Board Property Investigation: वक्फ बोर्ड संशोधन पारित होने के बाद बोर्ड की संपत्तियों पर काबिज लोगों और अवैध रूप से रजिस्ट्री करवा चुके लोगों पर कार्रवाई करने के लिए नोटिस भिजवाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। राजधानी सहित प्रदेश के अन्य शहरों में कितनी संपत्तियां हैं, किरायादारों की पुरानी किराया राशि को वर्तमान दर से कितना बढ़ाना है, इसके लिए शीघ्र ही सर्वे कराकर नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि सर्वे करने के लिए दिल्ली से अधिकारियों की टीम राजधानी पहुंची है।
बाजार दर हजारों में, किराया दे रहे मात्र कुछ सौ रुपये
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीमराज ने बताया कि राजधानी के अलावा प्रदेश के अन्य शहरों में भी मस्जिदों की जगह पर दुकानें बनीं हुई हैं। कुछ शहर की मस्जिदों की दुकानों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। वहीं, अनेक किरायादार ऐसे हैं, जो किराया नहीं दे रहे हैं।
कुछ लोग किराया दे रहे हैं तो वह बहुत कम है। दुकान का किराया मात्र तीन-चार सौ से लेकर तीन-चार हजार रुपये हैं, जबकि वर्तमान दर के अनुसार किराया 10 से 25 हजार रुपये तक होना चाहिए।
कर्मियों को देंगे जिम्मेदारी
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीमराज बताते हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में वक्फ बोर्ड के स्थानीय कार्यालयों की जरूरत है। संपूर्ण संपत्ति की देखरेख के लिए कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वक्फ इंस्पेक्टर, आडिटर, कार्यालयीन कर्मियों के न होने से संपत्तियों पर कब्जा हो रहा था। शीघ्र ही व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा।
एफआईआर करने पुलिस अधीक्षक को लिखा पत्र
8 अगस्त 2024 को राज्य वक्फ बोर्ड में बदलाव हुआ। राज्य हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सलीमराज को वक्फ बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया। इसी दौरान वक्फ बोर्ड में संशोधन किए जाने का मामला देशभर में उठा।
अब, संसद में पारित होने से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच नए सिरे से होने लगी है। अनेक कब्जाधारियों के खिलाफ एफआइआर करने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया है।
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इनके खिलाफ की गई थी शिकायत
खसरा नंबर 709/2 रकबा 0.065 हेक्टेयर ग्राम चरोदा तहसील धरसींवा जिला रायपुर में मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। इसके लिए मिर्जा निशार बेग (मुतवल्ली), रहमत खान (सचिव), गफूर खां (सहमतिदाता), सनत साहू, राम वर्मा, विनेश्वर इस्पात प्राईवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हेमंत तायल, अधिवक्ता अनिल प्रधान के खिलाफ शिकायत की गई थी। इनके अलावा अनेक संपत्तियों पर काबिज लोगों और अवैध रजिस्ट्री कराने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है।
बोर्ड करवा रहा एफआईआर
वक्फ बोर्ड की अनेक संपत्तियों पर कब्जा हो चुका है। कब्जा करने वालों में मुतवल्ली भी शामिल हैं। कुछ संपत्तियों को बेच दिया गया है। ऐसी संपत्तियों की जानकारी लेकर नोटिस भेज रहे हैं। साथ ही एफआईआर भी करवाई जा रही है। इनमें शहर के मुख्य मार्ग मालवीय रोड पर लगभग 30 दुकानें हैं। एक्सप्रेस-वे जाने वाले मार्ग पर 42 एकड़ जमीन में से 12 एकड़ पर कब्जा हो चुका है।