Shoaib Dhebar: सेंट्रल जेल रायपुर में छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर को तीन महीने के लिए मुलाकात कक्ष में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रशासन ने यह कदम तब उठाया, जब शोएब बिना किसी परमिशन के जबरदस्ती मुलाकात कक्ष में प्रवेश कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा था।
By Mohan Kumar
Publish Date: Thu, 07 Aug 2025 06:13:42 PM (IST)
Updated Date: Thu, 07 Aug 2025 06:35:48 PM (IST)

शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा था शोएब
जेल अधीक्षक रायपुर द्वारा जारी आदेश अनुसार शोएब ढेबर ने अधिवक्ता मुलाकात के समय संबंधित अधिकारियों द्वारा मना किए जाने के बावजूद जबरन प्रवेश किया, जिससे जेल के सुरक्षा और संचालन व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न हुआ। इस घटना की जांच उप जेल अधीक्षक एमएन प्रधान द्वारा की गई, जिनकी रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि शोएब ढेबर द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना सत्य है।
शोएब पर लगा तीन महीने का बैन
जेल नियमावली के नियम 690 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जेल रायपुर के जेल अधीक्षक द्वारा आदेश जारी करते हुए शोएब ढेबर को तीन माह तक किसी भी बंदी से किसी भी प्रकार की मुलाकात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल परिसर की सुरक्षा एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसे कृत्यों को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कड़े कदम उठाए जाएंगे।