CG Crime: दुष्कर्म और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो साल बाद कोर्ट ने नयापारा भानुप्रतापपुर निवासी एनएसयूआई छात्र नेता रूहाब मेमन को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 16 नवंबर 2022 का है। छात्र नेता रूहाब मेमन के बुलाने पर कालेज छात्रा घड़ी चौक के पास पहुंची थी।
Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 10:15:15 PM (IST)
Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 10:15:58 PM (IST)

नईदुनिया न्यूज, कांकेर। दुष्कर्म और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो वर्ष बाद न्यायालय ने नयापारा भानुप्रतापपुर निवासी एनएसयूआई छात्र नेता रूहाब मेमन (26) को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 16 नवंबर 2022 का है। छात्र नेता रूहाब मेमन के बुलाने पर कालेज छात्रा घड़ी चौक के पास पहुंची थी। इसके बाद रूहाब ने उसे अपनी कार में केशकाल ले गया।
केशकाल से लौटते वक्त रूहाब उसे झांसे में लेकर कांकेर के सिंगारभाट जंगल ले गया। अंधेरा होने पर छात्रा ने उससे घर छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन आरोपित उस पर शारीरिक संबंध के लिए दबाव बनाने लगा। पीड़िता के इनकार करने पर उसने कार से कुचलकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित छात्रा डरकर उससे घर छोड़ने की मिन्नतें करने लगीं, लेकिन आरोपित नहीं माना। उसने कार में ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। छात्रा से मारपीट भी की।
मौका पाकर छात्रा ने अपने कालेज के सीनियर को फोन किया, लेकिन आरोपित ने उसे देख लिया और मोबाइल छीनकर फेंक दिया। इसके बाद फिर आरोपित ने डरा-धमका कर दुष्कर्म किया। इसी बीच पीड़िता का दोस्त और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची।
पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद अभियोग पत्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कांकेर विभा पांडे के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर सभी तथ्य साबित हो गए। कोर्ट में 21 महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही कराई गई।