रायपुर नगर निगम की कार्रवाई: अवैध रूप से चल रही थी डेयरी, भैंसों को संचालक के गांव में छोड़ा

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April 11, 2025


शहरों में डेयरी फार्म और गोशालाओं को चलाने के लिए नियम हैं। इनके अनुसार इन्हें शहर या गांव की सीमा से 200 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जा सकता है। शहर की सीमा के अंदर डेयरी चलाना प्रतिबंधित है। ऐसी अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

By Shashank Shekhar Bajpai

Publish Date: Fri, 11 Apr 2025 01:19:35 PM (IST)

Updated Date: Fri, 11 Apr 2025 01:19:35 PM (IST)

रायपुर नगर निगम की कार्रवाई: अवैध रूप से चल रही थी डेयरी, भैंसों को संचालक के गांव में छोड़ा
10 भैंसों को वाहन में चढ़ाकर डेयरी संचालक के गांव टेकारी में ले जाकर छोड़ दिया।

HighLights

  1. लगातार मिल रही थी शिकायत, पार्षद के आश्वासन पर दिखाई गई सख्ती।
  2. पूर्व पार्षद सुशीला धीवर के घर के बगल में लंबे समय से चल रही थी डेयरी।
  3. निगम की टीम ने कहा कि शहर की डेयरियों के खिलाफ लगातार होगी कार्रवाई।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। नगर निगम के जोन-9 की टीम ने गुरुवार को डेयरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए भैंसों को संचालक के गांव पहुंचा दिया। दरअसल, कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्षेत्र में स्थित डेयरी के खिलाफ लगातार शिकायत आ रही थी।

यह डेयरी पूर्व पार्षद सुशीला धीवर के घर के बगल में लंबे वक्त से चल रही थी। मगर, सुशीला धीवर के कार्यकाल के दौरान इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकी। वर्तमान में क्षेत्र के पार्षद एमआईसी सदस्य खेमकुमार सेन हैं।

उनके आश्वासन पर गुरुवार को नगर निगम की टीम ने दलदल सिवनी के डेयरी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की।10 भैंसों को वाहन में चढ़ाकर संचालक के गांव टेकारी में ले जाकर छोड़ दिया।

इस दौरान विवाद की स्थिति भी बनी। मगर, निगम की टीम ने किसी की नहीं सुनी और नियमानुसार कार्रवाई कर वापस आ गई। टीम के सदस्यों ने कहा कि शहर की डेयरियों के खिलाफ अब लगातार कार्रवाई होगी।

शहर में डेयरी चलाना प्रतिबंधित

नगर निगम के अधिकारी बताते हैं कि शहरों में डेयरी फार्म और गोशालाओं को चलाने के लिए नियम हैं। इनके अनुसार इन्हें शहर या गांव की सीमा से 200 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जा सकता है। कुछ मामलों में, नदी, तालाब, झील, अस्पताल और शिक्षण संस्थानों से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए।

  • 10 भैंसों को ले जाकर गांव में छोड़ा निगम की टीम ने।
  • 25 से अधिक डेयरी संचालकों को दी जा चुकी है चेतावनी।
  • 200 मीटर की शहरी सीमा से बाहर होनी चाहिए डेयरी।
  • 50 से अधिक डेयरियां शहर के अंदर चल रही हैं।
  • 25 से 45 हजार रुपए तक निगम ने डेयरियों पर किया था जुर्माना।

पहले ही दी जा चुकी थी चेतावनी

जोन-7 के स्वास्थ्य अधिकारी भोला तिवारी ने बताया कि डेयरी संचालक को शहर के बाहर डेयरी शिफ्ट करने के लिए पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी। बावजूद इसके उनके द्वारा डेयरी शिफ्ट नहीं की गई। साथ ही क्षेत्र के लोग लगातार शिकायत भी कर रहे थे।

इसे लेकर संबंधित को नोटिस जारी कर भी डेयरी हटाने के लिए कहा गया था। उनके द्वारा खुद से समस्या पर निर्णय नहीं लिया गया, तो निगम के द्वारा कार्रवाई की गई है।



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